सोनभद्र। चर्चित सिल्थरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है। यह मामला शुरू से ही समुदाय विशेष को लेकर काफी चर्चा में था लेकिन हत्या के बाद जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो तस्वीर भी साफ होने लगी । पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड आशनाई के चक्कर में हुई है।
पुलिस ने जब गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अरविन्द चौहान का अभियुक्ता उषा देवी के साथ अवैध सम्बन्ध था। अभियुक्ता उषा देवी द्वारा पिछले कुछ समय से मृतक अरविन्द का विरोध करने के बावजूद घर पहुंच जाता था। 17 जुलाई को अरविंद एक बार फिर अभियुक्ता उषा देवी के घर पहुंच गया। उस दिन घर पर उसके ससुर मुन्नू भी था। फिर दोनों ने मिलकर नायलान की रस्सी से गला घोट कर मृतक अरविन्द चौहान की हत्या कर दी और शव को सुनियोजित तरीके से नहर में फेक दिया गया।
21 जुलाई को प्रातः 07.45 बजे एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व सूचना तैयार कर प्रकाश में आये
अभियुक्तगण 1. उषा पत्नी सुरज उर्फ बग्गड़ उम्र करीब 30
वर्ष व 2. मुन्नू पुत्र स्व0 ददई निवासीगण सिल्थरी थाना
रॉबर्टसगंज उम्र 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तारी / बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 191(2), 191 (3), 103, 238, 3(5) बीएनएस 2023 का अपराध न पाये जाने पर लोप कर धारा 103(1), 238 (क) बीएनएस 2023 तरमीम किया गया तथा नामित अभियुक्तगण की संलिप्ता न पाये जाने पर नामजदगी गलत पायी गयी ।
पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल नायलान रस्सी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि अरविंद चौहान की हत्या के बाद अगले दिन 18 जुलाई को छोटेलाल चौहान पुत्र स्व० निवासी ग्राम कोल्हुआ, थाना रॉबर्ट्सगंज ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर 1. इमामम शाह 2 वकीलूम पत्नी इमामम शाह 3. इशाख खान उर्फ नाजमा 5. रामजनम 6. मुन्नू शाह 7. पिन्टू उर्फ इस्माइल व अन्य अज्ञात निवासीगण सिल्थरी, थाना रॉबर्ट्सगंज के खिलाफ तहरीर देकर बताया था कि कुछ दिन पूर्व नहर में नहाने को लेकर हल्का फूल्का विवाद हुआ था। जिस कारण सभी नामित लोगो ने मिलकर उसके बेटे अरविन्द चौहान पुत्र छोटेलाल की हत्या कर शव को नहर में फेक दिया गया है। घटना के बाद से ही मामला काफी तनावपूर्ण हो गया था। उक्त घटना की तहरीर के
आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 516/2024 धारा 191 (2),191 (3), 103, 238, 3 (5) बीएनएस 2023 का अभियोग नामित अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शुरू की गयी थी ।
Author: Pramod Gupta
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