संगम पांडे रॉबर्ट्सगंज (संवाददाता)
सोनभद्र। स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद एक पीड़ित व्यक्ति को उसके इंश्योरेंस का तीन लाख पांच हजार दो सौ छानवे रुपए मिला। बताया गया कि रेणुकूट निवासी अशोक सिंह अपना हेल्थ बीमा एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसी बीच वह बीमार हो गया और परिवार के लोगों ने उसे उपचार के लिए वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने एक रूपए भी इलाज कराने के लिए नहीं दिया गया। इस पर पीड़ित अशोक कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दायर किया।
स्थायी लोक अदालत ने वीमा कंपनी को सुलह समझौता के आधार पर अशोक सिंह को तीन लाख पांच हजार दो सौ छानवे रुपए दिलाया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र वहादुर प्रसाद ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उक्त धनराशि दिलायी गई। बताया कि इस अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित मामले मसलन विजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बिना किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। इस मौके पर नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, दीपन, ओपी तिवारी, अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।
Author: Pramod Gupta
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