सोनभद्र। बभनी (नरेश गुप्ता) ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस के अनुसार, थाना बभनी में वर्ष 2009 में दर्ज मुकदमा संख्या 97/2009 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र रूपचन्द्र यादव निवासी रंदह, थाना बभनी को दोषसिद्ध पाया। अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस ने मामले में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का मजबूत संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन अधिकारी, थाना बभनी पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल के समन्वय और सतत निगरानी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।
Author: Pramod Gupta
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