सोनभद्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को नवंबर 2026 का आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि खाद्यान्न वितरण की अवधि 6 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल शामिल है। सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन पर प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उन्होंने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि अपने राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अवश्य करा लें। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी पूरी नहीं हुई है, वे अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
Author: Pramod Gupta
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