August 30, 2025 11:49 pm

दुष्कर्म के दोषी राजकुमार को 7 वर्ष की कैद

– 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
– अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी
– 9 वर्ष पूर्व महिला के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी,सीएडब्लू सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार खरवार को 7 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पीड़िता ने न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट के आदेश पर थाने में राजकुमार खरवार निवासी जुगैल टोला, झपरिया थाना चोपन, जिला सोनभद्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। पीड़िता ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि 24 मार्च 2015 को दोपहर एक बजे राजकुमार खरवार ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मारपीट भी किया। इसकी सूचना थाने और एसपी को भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में राजकुमार खरवार के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार खरवार को 7 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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