सोनभद्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त 2026 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 18 अगस्त तक जनपद की सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने देते हुए बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल शामिल है, नि:शुल्क मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन लाभार्थियों का किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की कि जिन परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, वे शीघ्र अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
Author: Pramod Gupta
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