सोनभद्र। जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के एक बड़े मामले में SIT टीम ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की अपराध से अर्जित लगभग ₹28.50 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 1191/2025 (धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस व 27-ए, 29 एनडीपीएस एक्ट) में यह कार्रवाई की गई। इस प्रकरण का मुख्य आरोपी भोला प्रसाद पुत्र स्व. रामदयाल निवासी कायस्थ टोला प्रह्लाद घाट वाराणसी को विदेश पलायन के प्रयास के दौरान दमदम एयरपोर्ट, कोलकाता से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध किया गया है। SIT द्वारा की गई गहन विवेचना में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए एक संगठित सिंडिकेट संचालित किया और इससे करीब ₹28.50 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की। चिन्हित संपत्तियों को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क किए जाने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिस पर 22 जनवरी 2026 को कुर्की का आदेश पारित हुआ। बैंक जमा धनराशि (वाराणसी स्थित इंडियन बैंक) फिक्स्ड डिपॉजिट व फ्रीज खातों में कुल ₹1.19 करोड़ से अधिक की धनराशि। वाहन (चल संपत्ति) Mercedes-Benz GLS-450D 4MATIC
(अनुमानित मूल्य ₹1.22 करोड़), अचल संपत्ति (वाराणसी), जगतगंज, चेतगंज में आवासीय भवन, हबीबपुरा लल्लापुरा खुर्द में आवासीय भवन, भेलूपुर तुलसीपुर वार्ड में व्यावसायिक भवन (अनुमानित मूल्य ₹23 करोड़) सभी संपत्तियाँ की पत्नी शारदा जायसवाल के नाम पंजीकृत पाई गईं। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 23 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी (न्यायिक) पिंडरा की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में SIT व सोनभद्र पुलिस द्वारा वाराणसी में कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक कड़ा और निर्णायक कदम है। भविष्य में भी इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Pramod Gupta
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