सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में थाना बभनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी की चल संपत्ति जब्त की गई है।न्यायालय के वाद संख्या D202616660000031 (सन 2026) राज्य बनाम विजय कुमार शुक्ला के क्रम में विजय कुमार शुक्ला पुत्र श्रीनाथ शुक्ला निवासी दीपापुर थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरण में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार आरोपी की चल संपत्ति हुंडई ई-ऑन कार (वाहन संख्या UP65 CR 1538) को मु0अ0सं0 116/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत जब्त किए जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस की तामील के दौरान आरोपी अपने आवास पर अनुपस्थित पाया गया, जिसके उपरांत उसकी पत्नी के माध्यम से विधिवत नोटिस की तामील कराई गई। तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को दिनांक 21 जनवरी 2026 को जब्त कर थाना बभनी परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। थाना बभनी पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश देने के साथ-साथ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Author: Pramod Gupta
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