सोनभद्र। करीब तीन वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषसिद्ध पाकर विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिपरी थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 25 दिसंबर 2022 को पिपरी थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी मित्रता फेसबुक के माध्यम से विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह निवासी नेवादा कला थाना अंतु जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) से हुई थी। आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर गुजरात भगा ले गया, जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उससे शादी कर ली। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए तथा चोरी-छिपे उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली। बाद में वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और गैर लोगों से संबंध बनाने का दबाव भी बनाने लगा। किसी तरह पीड़िता ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। पीड़िता की मां द्वारा गुजरात पुलिस को सूचना देने पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस की हिदायत के बावजूद आरोपी नशे की हालत में पीड़िता को रात में घर के पास छोड़कर फरार हो गया। कुछ समय बाद आरोपी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर पीड़िता को पुनः धमकाना शुरू कर दिया और पैसों की मांग करते हुए वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीर के आधार पर पिपरी पुलिस ने 25 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने, आठ गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोषी विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह (26 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाया और 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
Author: Pramod Gupta
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