सोनभद्र। घोरावल थाना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2026, धारा 103(3) बीएनएस के प्रकरण में प्रभावी विवेचना करते हुए मामले का सफल अनावरण किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रारंभ में मृतका के पिता द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उसके पिता द्वारा ही गला दबाकर की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के पश्चात आरोपी पिता द्वारा स्वयं को पीड़ित दर्शाते हुए पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, वहीं उसकी पत्नी द्वारा भी इस अपराध में सहयोग किया गया। दिनांक 9.01.2026 को थाना घोरावल पुलिस द्वारा आरोपी पिता एवं उसकी पत्नी को उनके निवास ग्राम महुआंव पाण्डेय से धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना अग्रिम रूप से जारी है। रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे पुत्र पुद्दीन निवासी ग्राम महुआंव पाण्डेय थाना घोरावल, कृष्णावती पत्नी रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे निवासी ग्राम महुआंव पाण्डेय थाना घोरावल गिरफ्तारी करने वाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव थाना घोरावल, हे0का0 संजय यादव थाना घोरावल, हे0का0 अजय यादव थाना घोरावल, का0 शिवमंगल यादव थाना घोरावल, म0आ0 पूनम कुमारी थाना घोरावल
Author: Pramod Gupta
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