सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्दिया गांव में अवैध खनन एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। यहां स्थित में० अली स्टोन का खनन पट्टा, जो अकबर अली पुत्र मजनू भाई के नाम से आराजी संख्या 941ख, रकबा 2.00 एकड़ में स्वीकृत है, पर नियमों को ताक पर रखकर खनन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। उक्त पट्टा 3 अगस्त 2016 से 2 अगस्त 2026 तक के लिए वैध है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कई वर्षों तक विभागीय अनुमति के अभाव में खनन कार्य बंद रहा, लेकिन हाल ही में अनुमति मिलते ही पट्टेदार द्वारा अवैध और मनमाने तरीके से खनन शुरू कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खनन कार्य उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 के मानकों के विपरीत किया जा रहा है। आरोप है कि न तो सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और न ही पर्यावरणीय नियमों की कोई परवाह की जा रही है। खनन क्षेत्र घनी आबादी के समीप स्थित होने के कारण आमजन की सुरक्षा पर सीधा खतरा बना हुआ है। भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही, उड़ती धूल और अव्यवस्थित परिवहन से चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हाईवे तक दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों में चर्चा है कि पट्टेदार को विभागीय मिलीभगत और पुलिस प्रशासन की जानकारी में खुली छूट मिली हुई है। लोगों का कहना है कि चोपन पुलिस भी खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असहाय नजर आ रही है, जिससे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पट्टेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना या जनहानि से बचा जा सके।
Author: Pramod Gupta
Hello








