– ₹30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू, न्यायालय से नोटिस जारी
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज थाना में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1191/25 के अंतर्गत फर्जी ड्रग लाइसेंस के आधार पर कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद द्वारा अर्जित लगभग ₹30 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस विवेचना में सामने आया कि भोला प्रसाद पुत्र स्व. रामदयाल निवासी कायस्थ टोला प्रहलाद घाट थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा “शैली ट्रेडर्स”, तुपुदाना, हटिया रांची (झारखंड) के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। अभियुक्त ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी रांची को गुमराह कर धोखाधड़ी से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अभियुक्त ने उक्त फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और बलिया सहित कई जनपदों में फर्जी फर्में स्थापित कर दस्तावेजों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध आपूर्ति दर्शाई। वास्तविकता में अभियुक्त ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े गिरोह के साथ मिलकर कफ सिरप की शीशियों की अवैध तस्करी की। इस संगठित अपराध से अर्जित धन से अभियुक्त ने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा विभिन्न बैंकों में भारी निवेश किया। अब तक की विवेचना में अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब ₹30 करोड़ आंकी गई है। इसके दृष्टिगत धारा 107 BNSS के अंतर्गत SIT टीम, सोनभद्र द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अभियुक्त की संपत्ति कुर्की हेतु नोटिस जारी कराया गया, जिसे अभियुक्त को तामील करा दी गई है। फिलहाल चिन्हित संपत्तियों को कुर्क किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जांच के दौरान यदि अन्य अवैध संपत्तियों की जानकारी सामने आती है तो नियमानुसार आगे भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
Author: Pramod Gupta
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