सोनभद्र। परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त रमेश को दोषी ठहराते हुए छह माह की कारावास तथा ₹80,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने रमेश को जमानत निरस्त करते हुए उसका व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामा रद्द कर दिया। साथ ही प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान रमेश एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इस प्रकरण में दंडादेश 2 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित था, जबकि अंतिम निर्णय आज 8 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। निर्णय के बाद वादी सच्चिदानंद मौर्य ने मिठाई वितरित कर प्रसन्नता व्यक्त की तथा अधिवक्ता शरद गुप्ता सहित न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया।
Author: Pramod Gupta
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