सोनभद्र (ओबरा) आगामी 13 दिसंबर 2025 को जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु तहसील ओबरा में विशेष अभियान चलाया गया। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं प्रोत्साहक तहसीलदार नरेंद्र राम ने अपने सहयोगियों के साथ सोमवार 01 दिसंबर 2025 को तहसील परिसर, कर्मचारियों व गणमान्य व्यक्तियों के बीच इस कार्यक्रम का प्रचार कर लोगों को जागरूक किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के बैनर तले उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए तहसीलदार नरेंद्र राम ने आमजन से अपील की कि वे अपने वाद/विवाद का त्वरित, नि:शुल्क एवं सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं तथा मुकदमों से बचकर समय और धन की बचत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय को सभी तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
13 दिसंबर को किन-किन वादों का होगा निस्तारण?
तहसीलदार श्री राम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित वादों/मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन एवं पेट्टी ऑफेंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद, विद्युत बिल विवाद, सेवा निवृत्ति लाभ, वेतन व भत्तों से संबंधित मामले, राज्य सरकार से संबंधित सुलह योग्य प्रकरण, प्री-लिटिगेशन श्रेणी के सुलह योग्य मामले इस प्रचार अभियान में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष/तहसीलदार ओबरा नरेन्द्र राम के साथ-
पेशकार अतुल मालवीय, सुरेश कुमार यादव, कानूनगो विजय शंकर शुक्ला, तहसील कर्मी राजाराम पाठक, अशोक शर्मा, पीएलवी कमाल अहमद, तथा अधिवक्ता नसीम खान, सत्य प्रिय अग्रवाल, अशर्फी पटेल, बृजेश पांडेय, विवेक पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
Author: Pramod Gupta
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