सोनभद्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह नवंबर 2025 में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं व चावल) का वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि खाद्यायुक्त के आदेशानुसार इस अवधि में जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा स्कैन) किसी कारणवश संभव नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशन कार्ड में सम्मिलित सभी यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी नजदीकी उचित दर दुकान पर जाकर शीघ्र कराएं, जिससे वे निरंतर योजनाओं का लाभ प्राप्त करते रहें।
Author: Pramod Gupta
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