November 16, 2025 6:27 pm

दो दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

– प्रत्येक पर ₹15,500 का अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद

सोनभद्र। करीब दो वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडे से मारपीट कर विशाल पटेल को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों आकाश पटेल व सतीश उर्फ गुड्डू दोनों निवासी कस्बा शाहगंज, थाना शाहगंज पर प्रत्येक ₹15,500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन के अनुसार, विमलेश कुमार सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी दुगौलिया ने 18 नवंबर 2023 को थाना शाहगंज में तहरीर दी थी कि उसका भतीजा विशाल पटेल पुत्र संजय सिंह जब कस्बा शाहगंज से घर लौट रहा था, तभी मराची रोड, शाहगंज पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। लोगों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों आकाश पटेल एवं सतीश उर्फ गुड्डू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, आठ गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने पैरवी की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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