– 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद
– जेल में बिताई अवधि सजा में होगी समाहित
– करीब पाँच वर्ष पूर्व का प्रिया सोनी हत्याकांड
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को चर्चित प्रिया सोनी हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला 21 सितंबर 2020 का है, जब प्रीतनगर क्षेत्र के नाले से एक महिला की सिर कटी लाश बरामद हुई थी। बाद में मृतका की पहचान प्रिया सोनी के रूप में हुई। विवेचना में आरोपित एजाज अहमद उर्फ आशिक पुत्र जाकिर हुसैन और शोएब अख्तर पुत्र मोहम्मद यूनुस, निवासी प्रीतनगर, थाना चोपन का नाम सामने आया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने पैरवी की। इसी प्रकरण से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने दोषी शोएब अख्तर को तीन वर्ष की कैद और पाँच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
Author: Pramod Gupta
Hello









