January 15, 2026 4:36 pm

गैंगस्टर एक्ट: गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद

– ₹10-10 हजार का अर्थदंड, अदा न करने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद

– जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गैंग लीडर आनंद उर्फ कल्लू व सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू को दोषी ठहराया। दोनों को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर उन्हें 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 26 अप्रैल 2019 को प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने चोपन थाने में तहरीर दी थी कि आनंद उर्फ कल्लू पुत्र मोहन गोड़ निवासी कनछ टोला कोड़ईल थाना चोपन एक सक्रिय गैंग का लीडर है। गैंग के सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू पुत्र रामप्रसाद चेरो समेत अन्य पर हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
गैंग का काम लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ उठाना था। इनके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते थे। इस आधार पर चोपन थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी।विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई। गवाहों के बयान, पत्रावली व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषसिद्ध पाकर सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर कोर्ट धनंजय शुक्ला ने बहस की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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