November 30, 2025 1:33 pm

गैंगस्टर एक्ट: दोषी गैंग लीडर रामचंद्र को 2 वर्ष की कैद

– 5 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद
– जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी

सोनभद्र। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी/सीएडब्ल्यू सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर रामचंद्र उर्फ लल्लू को 2 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक एके सिंह कोतवाली राबर्ट्सगंज ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि रामचंद्र उर्फ लल्लू पुत्र रामपति निवासी जमुगाव, थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इनके विरुद्ध कई मुकदमा विचाराधीन है। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर 30 जून 1997 को राबर्ट्सगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामचंद्र उर्फ लल्लू को 2 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट धनंजय शुक्ला एडवोकेट ने बहस की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

Hello

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

error: Content is protected !!