अरविंद गुप्ता (रामगढ़)
सोनभद्र- रामगढ़/ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी सदस्य के पर्यवेक्षक एवं कुशल नेतृत्व में वांछित अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित की गई बोलेरो गाड़ी के अभियान के अनुपालन में थाना रायपुर पंजीकृत मु0अ0स0-73/23 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त सोनू यादव उर्फ नितेश कुमार यादव पुत्र हनुमान यादव निवासी ग्राम जमुनीनार थाना अधौरा जिला कैमूर भभुआ बिहार के नाम से वाहन सख्या BR45GA9276 बुलेरो पिकपअ का होना पाया गया जिसका मुल्याँकन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किया गया तो अनुमानित किमत 7.50000 रुपये निर्धारित हुआ उक्त वाहन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी सोनभद्र उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज क्रिया कलाप निवारण अधिनिय 1986 की धारा 14(1) मे जप्तीकरण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसपर जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा उक्त वाहन का कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया जिसके परिपेक्ष मे अभियुक्त सोनू यादव उपरोक्त अपराध से अर्जित वाहन को कुर्क किया गया। उक्त अभियुक्त गण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक पन्नुगंज केदारनाथ मौर्य द्वारा संपादित की जा रही है









