सोनभद्र/ जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 सपठित प्रादेशिक नियमावली, 1963 के नियम 06 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम सूची-1 में सम्मिलित नगर पालिका टाउन एरिया नोटिफाइड एरिया में आवर्त समस्त दुकानों वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु (अनुसूची 2) में उल्लिखित दुकानों वाणिज्य अधिष्ठानों को छोड़कर) आवर्त क्षेत्र के दिवस को अधिनियम धारा-08 (2) के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र रावर्ट्सगंज, दुद्धी, मुर्धवा, अनपरा, शक्तिनगर, विण्ढमगंज, का बन्दी का दिन बुधवार निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से टाउन एरिया क्षेत्र घोरावल नोटिफाइड एरिया क्षेत्र गुरमा, चुर्क, ओबरा, रेनुकूट मंगलवार को बंदी रहेगा नोटिफाइड एरिया क्षेत्र चोपन, पिपरी व रिहन्दनगर सोमवार को बन्दी रहेगा इसी प्रकार से म्योरपुर, रेनुसागर, पन्नूगंज, रामगढ़ व डाला गुरूवार को बन्दी रहेगा तथा शाहगंज शक्रवार को बन्दी रहेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूची 02 मैं खान-पान नाश्ता समाचार पत्र पत्रिका दवा खाना सब्जी मिठाई दूध मांस अंडा फल फूल हरा चारा सिनेमा मनोरंजन केंद्र क्लब आवासीय होटल वाहन ईंधन बाल कटवाने की दुकान सरकारी लाइसेंस शराब की दुकान के प्रयोजन की दुकान परिवहन की सेवाएं विद्युत एवं जल आपूर्ति से संबंधित प्रतिष्ठान साइकिल और रिक्शा रिपेयरिंग की दुकानें सम्मिलित है, जिन पर साप्ताहिक बंदी दिवस के प्रावधान लागू नही रहेगा