November 29, 2025 11:35 pm

हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

– 26-26 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित
– ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड का मामला

सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व हुए सुखवंती हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया,कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया को उम्रकैद व 26-26 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुद्रिका अगरिया पुत्र स्वर्गीय रामदेव अगरिया निवासी लोढ़ा, थाना माची, जिला सोनभद्र ने माची थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी पोती सुखवंती को 12 अगस्त 2022 को दोपहर एक बजे गला दबाकर व मारपीट कर उसका पति अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया निवासीगण महुली, थाना माची, जिला सोनभद्र षड्यंत्र करके हत्या कर दिया। सूचना मिलने पर घर गांव के लोगों के साथ मौके पर गया तो सुखवंती की लाश पड़ी थी। घर के लोग भाग गए थे। रात होने की वजह से दूसरे दिन सूचना दे रहा हूं।आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस तहरीर पर पुलिस ने 13 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी व मुन्नी अगरिया को उम्रकैद व 26-26 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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