सोनभद्र/ दिनांक 02.10.2024 को समय करीब 10.59 बजे ट्वीटकर्ता शिवा खरवार द्वारा ट्वीट किया गया कि “मेरे भाई पवन खरवार के मुंह में जबरन पेशाब करने वाले थाना शक्तिनगर के पेशेवर अपराधी हैं हम दलितआदिवासी को जीने का हक नहीं।” थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा उक्त ट्वीट का तत्काल संज्ञान लेकर वादी पक्ष से वार्ता कर घटना क्रम की जानकारी की गई जिसमें वादी के भाई द्वारा बताया गया कि यह घटना 26.09.2024 समय लगभग 19.00 से 20.00 बजे के बीच की है । घटना, वादी/पीड़ित के मोहल्ले के ही लोगो के द्वारा कारित की गई है। वादी द्वारा यह भी बताया गया कि घटना के बाद पीड़ित तुरंत बैढ़न (मध्य प्रदेश) इलाज हेतु परिवार के साथ चला गया था तथा उनके द्वारा थाना/चौकी या UP-112 पर कोई सूचना नही दी गयी थी। वादी अनुसूचित जन जाति (उपजाति खरवार) का तथा समस्त प्रतिवादी अनुसूचित जाति (उपजाति चमार) के हैं। उक्त के आधार पर थाना शक्तिनगर पर मु0अ0सं0-121/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 109, 117 (2), 133 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पिपरी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अंकित भारती पुत्र रामलल्लू उम्र करीब 25 वर्ष निवासी निमियाटाड थाना शक्तिनगर को दिनांक-02.10.2024 को समय लगभग 14.00 बजे मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व निर्देशो का पालन व अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए हेतु चालान न्यायालय किया गया।
Author: Pramod Gupta
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