सोनभद्र। जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद को एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी ने यह आदेश पारित किया। निरोधादेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के अनुसार भोला प्रसाद पुत्र स्व. रामदयाल निवासी कायस्थ टोला प्रहलादघाट थाना आदमपुर जनपद वाराणसी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी का अभ्यस्त अपराधी है। जांच में सामने आया कि वह फर्जी फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में संलिप्त था। बताया गया कि इस संगठित नेटवर्क के माध्यम से कफ सिरप को अवैध रूप से नशे के लिए उपयोग हेतु देश के बाहर तक सप्लाई किया जा रहा था। विशेष रूप से, शुभम जायसवाल द्वारा अपने पिता की प्रोपराइटरशिप में संचालित फर्जी फर्म “शैली ट्रेडर्स” के जरिए एबॉट कंपनी से भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त कर उसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक डायवर्ट किया गया, जिससे भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह निरोधात्मक कार्रवाई अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों से अलग अतिरिक्त रूप से की गई है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इस कार्रवाई को जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
Author: Pramod Gupta
Hello









