सोनभद्र। पिपरी थाना क्षेत्र से ढाई वर्ष पूर्व ट्रक की केबिन से बरामद 320 किलोग्राम गांजा मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने दो तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 अगस्त 2023 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बिहार निवासी अर्जुन राम और शर्मानन्द पटेल उर्फ विक्की ट्रक की केबिन में बने गुप्त स्थान में गांजा छुपाकर ले जा रहे हैं। 18 अगस्त 2023 को मूर्धवा मोड़ के पास ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर 160 पैकेट गांजा बरामद किया गया, प्रत्येक पैकेट 2 किलो का था। इस प्रकार कुल 320 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने प्रभावी पैरवी की।
Author: Pramod Gupta
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