August 31, 2025 8:39 am

जनपद वासियों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कर खाद्य पदार्थ एवं औषधीयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये—अपर जिलाधिकारी

सोनभद्र- जनपद में आम जनमानस को सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद के समस्त विभागों के सहयोग से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों को त्वरित गति से लागू किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/ रा0 ) की अध्यक्षता में 20 फरवरी2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक में खाद्य एवं रसद विभागों के समस्त दुकानों ,मंडी परिषद की दुकानों ,बेवरेज संबंधित प्रतिष्ठानों ,जनपद में संचालित समस्त शेल्टर हाउस, बाल सुधार गृहों ,आश्रम पद्धति विद्यालयो, कस्तूरबा विद्यालय, इंजीनियरिंग/ मेडिकल कॉलेज में संचालित मेष/ कैंटीन में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे हैं, ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत ईट राइट कैंपस ,ईठ राइट स्कूल कार्यक्रम ,क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना, क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट योजना अंतर्गत प्रावधान किए जाने की निर्देश दिए गए । खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लिए आवेदन टर्नओवर के आधार पर किया जा सकता है, 12 लाख प्रतिवर्ष के टर्नओवर वाले कारोबारकर्ता को सिर्फ पंजीकरण किया जाना है तथा उससे ऊपर टर्नओवर वाले कारोबारकर्ता को लाइसेंस जारी किया जाना है। जनपद में 599 एक्टिव लाइसेंस धारक है जबकि 5877 एक्टिव पंजीकरण वाली संस्थाएं हैं। खाद्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा संचालित एफएसयू फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स योजना के अंतर्गत मोबाइल वैन प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावटों की मौके पर जांच कर उसके परिणाम से अवगत कराए जाने की व्यवस्था है,जिसके अंतर्गत अवगत कराया गया है कि सर्विलांस सैंपल के 87 नमूने संग्रहीत किए गए। जिसके सापेक्ष सापेक्ष 77 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें 65 नमूने मानक के अनुरूप व 12 नमूना मानक के विपरीत, जिसमें एक असुरक्षित तथा 11 अधोमानक पाया गया। जिसके लिए संबंधित विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर प्रवरतन एवं अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है।
विभाग द्वारा कैंप का आयोजन कर विभिन्न हितधारकों स्कूल के विद्यार्थियों एवं सभी प्रकार के खाद्य कारोबार करताओ को खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारियां प्रदान की जा रही है ताकि जनपद वासियों को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्यान्न एवं औषधि प्रदान की जा सके।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक एवं औषधि के मानक अनुरूप निरंतर संस्थाओं/ प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए जाने के निर्देश प्रदान किए तथा अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों को समय अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुशील कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ,जिला कृषि अधिकारी हरि कृष्ण मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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