सोनभद्र। करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर जबरन बलात्कार करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी श्यामसुंदर राजभर उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने का निर्देश भी दिया। अर्थदंड की राशि में से ₹20,000 पीड़िता को प्रदान की जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 19 सितंबर 2018 का है। करमा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 13 नवंबर 2018 को थाने में दी तहरीर में बताया कि उस दिन सुबह 8 बजे उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी और खाना बना रही थी। वह स्वयं दवा लेने गई थी। लौटने पर उसने देखा कि आरोपी श्यामसुंदर राजभर उर्फ गुड्डू निवासी सिरसिया ठकुराई टोला किरहिया पहाड़ी गांव, घर में घुसकर बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। चीख-पुकार सुनकर पीड़िता की मां के जेठ-जेठानी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने और बलात्कार की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। पीड़िता की मां ने पहले थाने पर मौखिक सूचना दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर बाद में एसपी को शिकायती पत्र सौंपा। एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

Author: Pramod Gupta
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