August 31, 2025 7:08 am

भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कोर्ट से जमानती वारंट जारी- एक अगस्त को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश

सोनभद्र। लगभग सवा साल पूर्व नवरात्रि के अवसर पर देवी जागरण कार्यक्रम में अनुबंध के बावजूद प्रस्तुति नहीं देने और कार्यक्रम रद्द करने के बाद पैसा वापस मांगने पर जातिसूचक गालियां देने तथा धमकी देने के गंभीर आरोपों से घिरी भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका और इवेंट कंपनी के संचालक विकास कुमार के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय, सोनभद्र ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आगामी 1 अगस्त 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने यह कार्यवाही अभियुक्तों के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के चलते की।

             क्या है मामला

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को एक नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए भोजपुरी कलाकारों को बुलाने हेतु विकास कुमार से अनुबंध किया था। इस अनुबंध के अंतर्गत ₹2 लाख में कार्यक्रम तय हुआ, जिसमें से ₹1.70 लाख एडवांस भी दे दिया गया था। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका अंतरा सिंह की प्रस्तुति होनी थी, जिनके लिए होटल में चार कमरे भी बुक किए गए थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, लेकिन बिना प्रस्तुति दिए ही गायिका रात में लौट गईं, जिससे कार्यक्रम रद्द हो गया और आयोजकों को लगभग ₹5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। राजेंद्र का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में जवाब मांगा और शेष राशि की वापसी की मांग की, तो विकास कुमार ने जातिसूचक गालियां दीं और उनके बेटे को उठवा लेने की धमकी भी दी।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

आवेदक ने बताया कि घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 31 अगस्त 2024 को उन्होंने एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायत भेजी, किंतु वहां से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब उन्होंने अंततः न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर और चार्जशीट

कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी एवं एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर चार्जशीट दाखिल की गई। विवेचना के बाद जब अभियुक्तगण बार-बार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो विशेष न्यायाधीश ने जमानती वारंट जारी कर 1 अगस्त 2025 को अदालत में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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