सोनभद्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अगस्त 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आगामी 20 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से पात्र कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल शामिल है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न 2 किग्रा गेहूं एवं 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा केवल वितरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 को उपलब्ध रहेगी। जनपद में प्रचलित समस्त राशनकार्डों में दर्ज यूनिटों/सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य किया गया है। कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपनी संबंधित उचित दर दुकान पर जाकर अपने कार्ड में सम्मिलित सभी यूनिटों/सदस्यों का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में वितरण में कोई बाधा न आए।

Author: Pramod Gupta
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