October 15, 2025 7:42 am

अवैध मदरसा संचालन व मदरसे के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हुए सख्त

सोनभद्र/ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत कस्बा रॉबर्ट्सगंज निवासी अल्ताफ अहमद क़ादरी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत लिखा था जिसमें उन्होंने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद व सेकेट्री सिराजुद्दीन खान के ऊपर मेन मार्केट जामा मस्जिद के पीछे भवन में अवैध रूप से मदरसा संचालित किए जाने व विगत लगभग पांच वर्षों से मदरसे में शिक्षार्थी अनाथ बच्चों के रहने व भोजन इत्यादि की व्यवस्था के नाम पर अवैध वसूली कर रसीद काटने व कटवाने का आरोप लगाया था तथा कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किया था जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने जांचोपरांत पाया कि प्रथम दृष्टया मदरसा दारूल उलूम नाम के मदरसे को किसी सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है तथा जांच में यह भी कहा कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी संबंधित चिट फंड सोसाइटी वाराणसी में एक विवादित समिति है जिसका वर्ष 2004 से विवाद चल रहा है एवं वर्तमान में कोई वैध प्रबंध समिति समिति इस सोसाइटी की नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2025 एवं पूर्व वर्षों में कैलेंडर छपवाना मदरसा एवं समिति का नाम लिखना एवं मुस्ताक अहमद को समिति का प्रेसिडेंट, नूर अहमद को कोषाध्यक्ष एवं सिराजुद्दीन खान को सचिव प्रदर्शित करना नियम संगत नहीं है। संबंधित प्रकरण में तल्ख रुख अपनाते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई एवं नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक व संबंधित विभागों को पत्रक लिख कार्यवाही की मांग की गई है 

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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