सोनभद्र/ जनपद में 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति न्याय पालिका पहले से ही सजग और संजीदा है।
बुधवार 16 अप्रैल को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र रवीन्द्र विक्रम सिंह ने नोडल अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ताक़ीद किया कि अधिकाधिक वादों का निस्तारण, सामुदायिक एवं सरकार की मंशा के अनुसार सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो।
आमजनों से अपील करते हुए ज़िला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं ( Petty Offences ) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धित विवादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व वाद (उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। बैठक के दौरान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र विक्रम सिंह, राजेंद्र सिंह चतुर्थ, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अशोक कुमार चतुर्थ, पीठासीन अधिकारी एमएसीटी नरेन्द्र बहादुर प्रसाद अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत, अमित वीर सिंह विशेष न्यायाधीश पाक्सो, शैलेंद्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, उप संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रबंधक अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इंडियन बैंक, मुख्य शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
