June 27, 2025 3:09 pm

मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने के मामले में पन्नूगंज के एसओ समेत 7 लोगो को  एससी/ एसटी कोर्ट  ने किया तलब

सोनभद्र/ चार माह पूर्व धान की फसल कटवाने व मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए पन्नूगंज के एसओ समेत सात लोगों को मारपीट व एससी/एसटी एक्ट में तलब किया है। जिन्हें सम्मन के जरिए आगामी 22 मई 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश जटईल पुत्र रघुनाथ निवासी बनौरा प्रथम, थाना पन्नूगंज के परिवाद पत्र पर हुआ है।

परिवाद पत्र में अवगत कराया गया है कि 21 नवंबर 2024 को उसके खेत मे लगी धान की फसल को बनौरा प्रथम गांव के शमीम उर्फ बब्बू, बबलू, एजाज खां,नियाज खां, डोमरिया गांव निवासी उमाशंकर व कुंती तथा पन्नूगंज के  एसओ की मौजूदगी में कटवा लिया गया। मना करने पर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया गया। इसकी सूचना एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी ने अपना बयान दिया है। इसके अलावा तीन गवाहों ने भी घटना का समर्थन किया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए पन्नूगंज के एसओ समेत 7 लोगों को कोर्ट में तलब किया है। जिन्हें 22 मई को सम्मन के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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