June 23, 2025 7:00 pm

9 जनवरी से 8 मार्च 2024 तक जनपद में धारा 144 रहेगी प्रभावी : जिला मजिस्ट्रेट

– बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी सभा धरना – प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन नही करेगा , न किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा

– धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

सोनभद्र : बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि 08 नवम्बर 23 द्वारा निषेधाज्ञा पारित करते हुए 08 नवम्बर से 07 जनवरी 2024 तक प्रभावी किया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है । जिसे आगामी त्यौहारों को देखते हुए 9 जनवरी से 8 मार्च 2024 तक जनपद में धारा 144 लागू किया जाता है। उन्होंने बताया कि अग्रेतर 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांन्ति, 18 जनवरी को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह० का उर्स, 24 जनवरी को जन नायब कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 25 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 फरवरी को बसन्त पंचमी, 24 फरवरी को सन्त रविदास जयन्ती तथा 08 मार्च, 2024 को महाशिवरात्रि का त्यौहार है एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 जा०फौ० प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। इन त्यौहारों के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित किया है। उन्होंने बताया कि आगामी पूर्व त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगें। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। आगामी पर्व/त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्येष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फलाई जाये, इसके रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी। जनपद के अभिसचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये, किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या  करवाना या डरा-धमकाकर या आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। मदिरा की दूकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराज, असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग माॅल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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