October 26, 2026 1:48 am

प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ निरस्त

सोनभद्र। करमा/ विकास खण्ड करमा के सभागार में गुरुवार को ब्लाक प्रमुख के अविश्वास पर कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गई। आधे से कम बी, डी, सी, उपस्थित होने से पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या सी035445/2023 मुन्नी देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व दो अन्य में उच्च न्यायालय के आदेश संख्या3157के संदर्भ के अनुक्रम में विकास खण्ड करमा के क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा सीमा देवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव में नामित अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय/पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत करमा के सभागार में गुरुवार को पूर्व सूचना अनुसार समय11बजे पूर्वाह्न में की गई।

जिसमें75 क्षेत्र पंचायत सदस्य के सापेक्ष28 क्षेत्र पंचायत सदस्य 11:40बजे तक उपस्थित रहे।अंतिम घोषित समयावधि तक कुल क्षेत्र पंचायत की संख्या28रही।
उत्तर प्रदेश(क्षेत्र पंचायत)कार्यवाही के नियमावली1962 के बिंदु09के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या आधे से कम सदस्यो के उपस्थिती में कोरम पूरा न होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव की बैठक निरस्त करने की घोषणा की गई।जिसकी वीडियो ग्राफी भी कराई गई।

चुनाव के पहले ब्लाक के दोनों तरफ घोरावल राजवाहा पर सड़क पर वैरिकेटिंग लगाया गया था जांच करने के बाद अंदर प्रवेश कराया जाता था।

डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की गई। सुरक्षा के मद्देनजर सी, ओ,घोरावल अमित कुमार, एस, ओ,करमा, चंद्रभान सिंह,घोरावल, शाहगंज, एवं मुख्यालय की पुलिस के अलावा पी, एस, सी के जवानो को लगाया गया था।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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