September 6, 2026 2:07 pm

गोवंश तस्करी से अर्जित धन से बनाए 37.50 लाख के मकान पर कुर्की की कार्रवाई

सोनभद्र। थाना कोन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से निर्मित करीब 37.50 लाख रुपये कीमत के पक्के मकान को कुर्क कर लिया। कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई। अभियुक्त हफीज के विरुद्ध गोवंश तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। इसी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर उसके विरुद्ध थाना कोन में अपराध संख्या 230/2025 के तहत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद संख्या D202616660001912/2026, राज्य बनाम हफीज में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में शनिवार को थाना कोन के प्रभारी निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार ओबरा की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा स्थित पक्के मकान की कुर्की की। मौके पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई गई और कुर्की संबंधी बोर्ड लगाकर मकान को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति वन विभाग की आराजी संख्या-4000 में स्थित है, जिसकी अनुमानित कीमत 37 लाख 50 हजार रुपये है। कार्रवाई में नायब तहसीलदार, हल्का लेखपाल समेत थाना कोन का पुलिस बल मौजूद रहा।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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