October 10, 2026 5:00 am

पॉक्सो मामले में दोषी को 3 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला ने वर्ष 2019 के एक महत्वपूर्ण लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त लालबाबू को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र परीक्षण संख्या-28/2020, राज्य बनाम लालबाबू में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में बीजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान निवासी अभियुक्त लालबाबू ने जंगल में एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत एवं लैंगिक उत्पीड़न किया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों, चिकित्सक, विवेचक तथा अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-बी तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही जुर्माने की राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया। मुकदमे में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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