October 24, 2026 6:10 am

गैंगस्टर एक्ट में दोषी गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद

सोनभद्र। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक एवं उसके सक्रिय सदस्य शोएब को 10-10 वर्ष की कठोर कैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी द्वारा 2 नवंबर 2020 को थाना चोपन में दी गई तहरीर में बताया गया था कि एजाज उर्फ आशिक पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी प्रीतनगर थाना चोपन, जिला सोनभद्र, एक संगठित आपराधिक गैंग का सरगना है। गैंग का सक्रिय सदस्य शोएब पुत्र यूनुस, निवासी प्रीतनगर थाना चोपन है।गैंग पर दूसरे धर्म की लड़कियों को जाल में फंसाकर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने तथा असफल होने पर हत्या जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के आरोप हैं। इनके आतंक से क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता था, जिससे कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने का साहस नहीं करता था। तहरीर के आधार पर 2 नवंबर 2020 को थाना चोपन में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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