सोनभद्र। बीजपुर (विनोद गुप्त) स्थानीय बाजार में रेनुकोट बीजपुर सड़क मार्ग पर उत्तर पटरी किनारे बंजर जमीन में आबाद खड़ी दर्जनों बिल्डिंग राजस्व विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। तहसीलदार दुद्धि की अदालत ने शनिवार को हर्जाना वसूली और बेदखली सम्बन्धित कुल 14 ब्यवसाइयों को नोटिश पकड़ा कर 30 अक्टूबर को तहसीलदार दुद्धि की अदालत में तलब करते हुए हर्जाना वसूली और बेदखली कार्रवाई की नोटिश तामील कराया है। बताया जाता है कि उक्त बंजर खाते की जमीन को एक चर्चित भूमाफिया ने सर्वे सेटलमेंट के दौरान अपने नाम करा लिया था बाद में धीरे धीरे करोड़ों रुपए में 14 लोगों को बाकायदा दुद्धि के रजिस्टार कार्यालय में रजिस्ट्री कर मालिकाना हक भी सौप दिया था।मौके पर सभी क्रेता उक्त नम्बर की जमीन पर बिल्डिंग बना कर आबाद हैं। कुछ वर्षों बाद राजस्व विभाग के जाँच पड़ताल में गाटा संख्या 1599 च की जमीन बंजर खाते की हो गयी और तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर सभी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज निरस्त कर पुनः बंजर घोषित कर दिया गया। ब्यवसायियों ने मामला तहसीलदार की अदालत में दायर किया जहाँ वर्षों बाद 6 फरवरी 2024 को एक आदेश पारित करते हुए सभी अतिक्रमण करियों पर हर्जाना और बेदखली के आदेश दिए है। इधर पीड़ित ब्यवसायियों का आरोप है कि उसी नम्बर में बक्सा वाला, टायर पंचर वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला, चीखना वाला, राशन वाला जैसे आधा दर्जन लोगों को कोई नोटिश नही दिया गया है बल्कि हल्का लेखपाल की मिली भगत से कई अबैध अतिक्रमण करियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि एक ही नम्बर पर आबाद दो दर्जन ब्यवसायियों के साथ राजस्व बिभाग का दो तरह के नियम लागू करना कहाँ का न्याय है एक को नोटिश दूसरे पक्ष को संरक्षण। जानकारी के लिए तहसीलदार दुद्धि को फोन किया गया लेकिन उनका नम्बर बन्द था।
Author: Pramod Gupta
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