सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने करीब सवा सात वर्ष पुराने अपहरण के मामले में दोषी सुरेश पुत्र भगवान दास, निवासी सरडिहा थाना दुद्धी को 5 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 3 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं। वहीं सुरेश द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा। 16 मई 2018 को दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 12 मई की रात उसकी 17 वर्षीय बेटी शौच के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेश बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर सुरेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।
Author: Pramod Gupta
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