– सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने बालिकाओं को दी अधिकार की जानकारी
सोनभद्र। रवीन्द्र विक्रम सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बुधवार 9 अप्रैल 2025 को राबर्ट्सगंज स्थित बाल गृह बालिका पूर्वासी ग्रामीण उत्थान सेवा समिति, इन्द्रपुरी कालोनी का औचक निरीक्षण किया।
मौके पर बाल गृह (बालिका) की अधीक्षिका नीलम सिंह एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति में कुल 37+1 बालिकायें आवासित मिली। जिसमें से क्रमशः सोनभद्र की 17, मीरजापुर की 13, शाहजहांपुर की 01 भदोही 06 एवं 01 नवजात शिशु अपनी मां के साथ है।
निरीक्षण के समय बाल गृह (बालिका) में साफ-सफाई पायी गयी तथा बाल गृह (बालिका) में आवासित बालिकाओं को मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन आदि की स्थिति संतोषजनक मिला।
सचिव न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने बालिकाओं सामुदायिक भाव से नैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956, घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि0 2005, दहेज प्रतिषेध अधि0 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि0 1971, मातृत्व लाभ अधि0 1961- 26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधि0 2013, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 2012, गर्भधारक पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधि0 1994, समान पारिश्रमिक अधि0 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि0 1966, हिन्दू उत्राधिकार अधि0 1956” की जानकारी दी एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

Author: Pramod Gupta
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