सोनभद्र। अपर आयुक्त के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत फरवरी 2026 के लिए गेहूं व चावल के वितरण में परिवर्तन किया गया है। अब अन्त्योदय कार्डधारकों को (प्रति कार्ड) चावल 25 किलो (पहले 21 किलो), गेहूं 10 किलो (पहले 14 किलो) पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को (प्रति यूनिट) चावल 4 किलो (पहले 3 किलो), गेहूं 1 किलो (पहले 2 किलो) यह वितरण संबंधित उचित दर दुकानों से निःशुल्क किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने सभी राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author: Pramod Gupta
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