सोनभद्र। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर गर्भवती करने के मामले में अदालत ने दोषी रौतम कुमार (21 वर्ष) को 20 वर्ष की कठोर कैद और 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रूपये पीड़िता को दिए जाएंगे। चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रौतम कुमार ने 9 दिसंबर 2023 को पीड़िता का अपहरण कर मारपीट और धमकियां दीं। इसके अलावा वह करीब चार साल से लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 9 गवाहों के बयान और दस्तावेजों का अध्ययन कर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष में सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह शामिल थे।

Author: Pramod Gupta
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