– राबर्टसगंज ब्लाक सभागार में महिला हित संरक्षण कानून की दी जानकारी।
सोनभद्र। ‘‘विधान से समाधान कार्यक्रम’’ के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ मंगलवार को राबर्ट्सगंज ब्लाक सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र शैलेन्द्र यादव ने समारोह की अध्यक्षता की।
एडीजे ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गये बुनियादी व कानूनी अधिकारों और उपायों तथा सम्बन्धित व्यावहारिक जानकारी प्रदान की।
श्री यादव ने ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को विभिन्न अपराधों के मामलों में निवारण हेतु स्थानीय सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने के संबंध में जागरूक किया गया।
महिला हित संरक्षण कानून के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये डालसा सचिव श्री ने बताया कि महिलाओं को समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अलग वेतन या मजदूरी के लिए लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भरण- पोषण अधिनियम, विवाह अधिनियम एंव महिलाओं की सम्पत्ति में अधिकार के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि महिलाऐं अपने पति से अपने गुजारा भत्ता हेतु भरण-पोषण पाने की अधिकारी हैं। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं तो इसके लिए वह शिकायत दर्ज करवा सकती है। भारतीय कानून के अनुसार मां-बेटी, मां, पत्नी, बहू या फिर घर में रह रही किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा करना अपराध है। विशेष विवाह, मातृत्व लाभ, हिन्दू उत्रराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया गया। शिविर में उत्कर्ष सक्सेना खण्ड विकास अधिकारी राबर्ट्सगंज, महिला थानाध्यक्ष सरिता सरोज, डॉ0 सीमा त्रिपाठी, जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेन्टर की प्रबन्धक दीपिका सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) राबर्ट्सगंज महिपाल लाकरा, एक्शन एड संस्था, श्रीमती निशा कुरैशी, डिप्टी चीफ, सत्यारमण त्रिपाठी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सोनभद, रिसोर्स पर्सन, पायल जायसवाल एडवोकेट एवं रिसोर्स पर्सन, शाहीना वारसी, एडवोकेट उपस्थित रहे है। बीडीओ उत्कर्ष सक्सेना द्वारा विकास खण्ड के स्तर से शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जिसके तहत स्वयं सहायता समूह के गठन, पोषण संबंधी, आंगनबाड़ी कार्यक्रम एवं संचारी कार्यक्रम के बारे में बताया गया है।
महिला थानाध्यक्ष सरिता सरोज ने महिलाओं के संबंध में शासन द्वारा जारी हेल्पलाईन नं0 , साइबर क्राइम, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
डॉ0 सीमा त्रिपाठी, जिला अस्पताल ने अपने वक्तव्य में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि देश की हर महिला विधिक तौर पर अबॉर्शन कराने की हकदार है। एसिड अटैक तथा सर्वाइकल कैंसर, माहवारी संबंधी समस्या थायराइड के समस्या बारे में भी बताया गया। वन स्टॉप सेन्टर की प्रबन्धक दीपिका सिंह ने सरकार द्वारा जारी निःशुल्क हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी दी।
डिप्टी चीफ, सत्यारमण त्रिपाठी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सोनभद्र ने उपयोगी जानकारी समेत 14.12.2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में जानकारी दी।
रिसोर्स पर्सन, पायल जायसवाल ने भारत में कन्या भू्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संघीय कानून एवं लिंग परीक्षण निषेध और दंड की जानकारी दी।
रिसोर्स पर्सन, शाहीना वारसी ने अपने वक्तव्य में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध) और निवारण अधिनियम 2013, लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990/राज्य महिला आयोग, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आने वाले प्रावधानों तथा पोक्सों एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी दी।
उपरोक्त जानकारी देते हुए शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र रवीन्द्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार किया गया।

Author: Pramod Gupta
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