– cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करें आवेदन
सोनभद्र। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 नवम्बर 2025 को जिला मुख्यालय स्थित डायट परिसर, रॉबर्ट्सगंज में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासनादेशानुसार प्रति जोड़ा ₹1,00,000 व्यय का प्रावधान है, जिसमें- ₹60,000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ₹25,000 की धनराशि वैवाहिक उपहार सामग्री पर व्यय की जाएगी। ₹15,000 कार्यक्रम आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं- भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश आदि पर व्यय होगा।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए इच्छुक अभिभावक cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं: कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। कन्या अथवा परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक न हो।
विवाह तिथि तक—
कन्या की आयु 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। (आयु प्रमाण: विद्यालय रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड), कन्या का बैंक खाता, तथा कन्या व वर के पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक।
सामूहिक विवाह में—
निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या, विधवा, परित्यक्त या तलाकशुदा (कानूनी दस्तावेज सहित) महिलाओं का पुनर्विवाह भी कराया जा सकता है। SC/ST एवं OBC आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
प्राथमिकता मिलेगी—
निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को।
Author: Pramod Gupta
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