January 14, 2026 10:24 pm

पॉक्सो एक्ट: दोषी राजेश शर्मा को 3 वर्ष की सजा, ₹6,000 का अर्थदंड

– अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद, ₹3,000 पीड़िता को मिलेगी

सोनभद्र। लगभग साढ़े सात वर्ष पूर्व घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने राजेश शर्मा पुत्र रामवृक्ष शर्मा 38 वर्ष निवासी पनिकप खुर्द, थाना रायपुर को तीन वर्ष के कठोर कारावास और ₹6,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से ₹3,000 पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

मामले का विवरण

रायपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 18 जून 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी के साथ पुराने घर का खपरैल लेने गया था। इस दौरान उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी राजेश शर्मा घर में घुस आया और लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते हुए मोबाइल देने की पेशकश की। जब लड़की ने विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी भागने लगा। पीड़िता के पिता और मां मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में आरोपी के घर के कुछ लोग लाठी-डंडा लेकर धमकी देने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के इकट्ठा हो जाने पर वे फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर राजेश शर्मा के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, 8 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष की ओर से

सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।

Pramod Gupta
Author: Pramod Gupta

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